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Twisha Sharma : ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, पति और सास गिरिबाला सिंह पर आया ये आदेश

ट्विशा सिंह के मौत मामले में अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है। दिल्ली या जम्मू एम्स की निगरानी में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट ने दिल्ली से एक्सपर्ट को भोपाल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने ट्विशा के शव को भोपाल एम्स में -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने को भी कहा है

Rajat Kumarअपडेटेड May 22, 2026 पर 3:49 PM
Twisha Sharma : ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, पति और सास गिरिबाला सिंह पर आया ये आदेश
Twisha Sharma death case: नोएडा की रहने वाली एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत मामले में भोपाल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है।

Twisha Sharma case: पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बने ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्विशा के परिजन उसके शव का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग कर रहे थे। वहीं इस मामले पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है। दिल्ली या जम्मू एम्स की निगरानी में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट ने दिल्ली से एक्सपर्ट को भोपाल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने ट्विशा के शव को भोपाल एम्स में -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने को भी कहा है।

सामने आई ये बड़ी जानकारी 

वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि अदालत ने AIIMS के डायरेक्टर को जल्द से जल्द दूसरा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से विशेषज्ञ डॉक्टर भोपाल आएंगे और एम्स में रखे ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पीड़िता के पिता ने सेशंस कोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 25 तारीख को तय की गई है। वकील के मुताबिक, अगली सुनवाई में इस बात पर बहस होगी कि गिरिबाला सिंह की जमानत क्यों रद्द की जानी चाहिए, जमानत आदेश में कौन-कौन सी कानूनी कमियां हैं और किन आधारों पर उसे चुनौती दी गई है। इन सभी मुद्दों पर 25 तारीख को अदालत में सुनवाई होगी।

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