सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें BJP से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उन्नाव बलात्कार मामले को लेकर जनता के दबाव, मीडिया की बयानबाजी और राजनीतिकरण की कोशिशों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी परिणाम अदालत में होने वाली बहस से तय होगा, न कि जमीनी स्तर पर होने वाले जन आंदोलन या सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से।
