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Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस अपील पर जल्द सुनवाई करे, जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में उनकी सजा और 10 साल की कैद को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अपील पर तीन महीने के अंदर फैसला किया जाए

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Feb 09, 2026 पर 2:22 PM
Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है

Unnao Rape Case: भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर ने जमानत की मांग की थी। इस मामले में सेंगर को निचली अदालत से 10 साल की सजा मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील पर तीन महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर जल्द सुनवाई करे। इसमें उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में उनकी सजा और 10 साल की कैद को चुनौती दी गई है।

कोर्ट ने कहा कि अपील पर तीन महीने के अंदर फैसला किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता द्वारा सज़ा बढ़ाने की मांग वाली अपील पर भी सेंगर की अपील के साथ ही सुनवाई की जाए। सह-आरोपियों की अपील पर भी इन मामलों के साथ ही सुनवाई होनी है।

हाईकोर्ट में एक याचिका पीड़िता की ओर से भी दायर है। इसमें सजा बढाने की मांग की गई है। कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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