उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर बवाल मचा है। हालांकि, कोर्ट ऑर्डर पढ़ने से पता चलता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी मामले की जांच के दौरान पीड़िता को निराश किया है। CBI ने हाई कोर्ट में माना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने मामले में फैसला दिया था कि विधायक IPC की धारा 21 के तहत लोक सेवक नहीं है।
