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Waqf Bill 2025: संसद ने वक्फ संशोधन बिल को दी मंजूरी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 128 मतों के साथ पास

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पारित हो गया है। विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि विधेयक के खिलाफ 95 वोट पड़े। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 04, 2025 पर 8:29 AM
Waqf Bill 2025: संसद ने वक्फ संशोधन बिल को दी मंजूरी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 128 मतों के साथ पास
Waqf Amendment Bill: उच्च सदन ने विपक्ष की तरफ से लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया

Waqf Amendment Bill: लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को गुरुवार (4 अप्रैल) रात लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इन्हें पारित किया था।

उच्च सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक पर 13 घंटे से अधिक हुई चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ़ संपत्ति देश में थीं। इनसे कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपये की हुई। वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज तीन करोड़ रुपये बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ़ संपत्ति हैं।

उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ़ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उसके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। रिजिजू ने कहा, "किसी भी तरीके से सरकार वक्फ़ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करती और उसमें हस्तक्षेप नहीं करती।" उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए वक्फ़ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वे निराधार हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार विधेयक में कई बदलाव किए हैं इनमें जिलाधिकारी से ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वक्फ घोषित की गई सरकारी जमीन की जांच करने का सुझाव शामिल है। उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने यह सवाल उठाया कि कैसे और कौन तय करेगा कि यह व्यक्ति मुसलमान है। उन्होंने कहा कि अभी यह जैसे तय होता है कि व्यक्ति का क्या धर्म है, वैसे ही इस मामले में तय होगा।

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