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महिला ने गुजारा भत्ते के तौर पर मांगे ₹12 करोड़, BMW और मुंबई में एक फ्लैट, SC ने पूछा- आप खुद क्यों नहीं कमातीं?

CJI की यह टिप्पणी उस मामले के बाद आई है, जिसमें एक महिला ने शादी के 18 महीने के भीतर ही अपने पति से अलग होने के बाद मुंबई में एक घर और गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए की मांग की थी। अपनी मांगों को सही ठहराते हुए महिला ने कहा कि उसका पति "बहुत अमीर" है और वह विवाह को अमान्य घोषित करना चाहता है, और दावा करता है कि वह सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 22, 2025 पर 6:41 PM
महिला ने गुजारा भत्ते के तौर पर मांगे ₹12 करोड़, BMW और मुंबई में एक फ्लैट, SC ने पूछा- आप खुद क्यों नहीं कमातीं?
महिला ने गुजारा भत्ते के तौर पर मांगे ₹12 करोड़, BMW और मुंबई में एक फ्लैट, SC ने पूछा- आप खुद क्यों नहीं कमातीं?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि योग्य महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए खुद ही कमाई करनी चाहिए और उन्हें तलाक के बाद अपने पति से किसी भी तरह के गुजारे भत्ते की मांग नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने गुजारा भत्ता की लड़ाई की सुनवाई करते हुए एक महिला को फटकार लगाते हुए कहा, "आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। आपको मांगना नहीं चाहिए और खुद कमा के खाना चाहिए।"

CJI की यह टिप्पणी उस मामले के बाद आई है, जिसमें एक महिला ने शादी के 18 महीने के भीतर ही अपने पति से अलग होने के बाद मुंबई में एक घर और गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए की मांग की थी।

इसका जवाब देते हुए, चीफ जस्टिस ने कहा, "आप एक IT पर्सन हैं। आपने MBA किया है। आपकी मांग बेंगलुरु, हैदराबाद में है... आप भी काम क्यों नहीं करतीं?" चीफ जस्टिस ने कहा, "आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और अब आप BMW भी चाहती हैं?"

अपनी मांगों को सही ठहराते हुए महिला ने कहा कि उसका पति "बहुत अमीर" है और वह विवाह को अमान्य घोषित करना चाहता है, और दावा करता है कि वह सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है।

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