हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से कंपनी से मांगे गए ₹1140 करोड़ के एंजेल टैक्स पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) द्वारा इस मसले पर कोई फैसला किए जाने तक टैक्स डिमांड पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) को फैसला लेने के लिए 8 सप्ताह का वक्त दिया है।
