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Budget 2023: ULIP की तरह Mutual Funds को भी मिले टैक्स छूट, AMFI ने रखीं ऐसी 8 डिमांड

Budget 2023 : म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों द्वारा जारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (ULIPs) से होने वाले कैपिटल गेन्स पर एक समान टैक्सेशन की मांग की है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर हुए कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स की तुलना में यूलिप होने से वाला गेन उस स्थिति में टैक्स फ्री है, यदि सम एश्योर्ड भुगतान किए गए प्रीमियम का कम से कम 10 गुना है

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 11, 2023 पर 3:25 PM
Budget 2023: ULIP की तरह Mutual Funds को भी मिले टैक्स छूट, AMFI ने रखीं ऐसी 8 डिमांड
AMFI ने टीडीएस के लिए डिविडेंड पेआउट की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये की जानी चाहिए, जो फिलहाल 5,000 रुपये है

Budget 2023 : म्यूचुअल फंड (mutual fund) इंडस्ट्री की ट्रेड बॉडी एम्फी (AMFI)  ने बजट से जुड़ी अपनी विशलिस्ट (pre-budget wishlist) जारी कर दी है। इनमें टैक्स में कमी और दूसरे इनवेस्टमेंट्स के साथ टैक्स में समानता आदि शामिल हैं। AMFI ने इनवेस्टर्स के लिए नियमों में भी सरलता लाने की मांग की है। इसके साथ ही, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों द्वारा जारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (ULIPs) से होने वाले कैपिटल गेन्स (capital gains) पर एक समान टैक्सेशन की मांग की है।

इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ टैक्स में समानता

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर हुए कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स की तुलना में यूलिप होने से वाला गेन उस स्थिति में टैक्स फ्री है, यदि सम एश्योर्ड भुगतान किए गए प्रीमियम का कम से कम 10 गुना है। साथ ही पैसा पांच साल के लॉक-इन के बाद निकाला जाता है और चुकाया गया प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से कम है।

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