Budget 2023 : सरकार यूनियन बजट 2023-24 में इनकम टैक्स एग्जम्प्शन (income tax exemption) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है जो फिलहाल 2.5 लाख रुपये है। आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। अगर ऐसा होता है तो टैक्सपेयर्स यानी कंज्यूमर्स के हाथों में खर्च के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। सूत्रों ने कहा कि इससे जहां खपत बढ़ेगी, वहीं आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है। अभी तक 2.5 लाख रुपये की आय पर कोई इनकम टैक्स (income tax) नहीं लगता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी।
सीनियर सिटीजंस के लिए यह है टैक्स लिमिट
अभी तक 60-80 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपये है। सूत्रों ने कहा कि सरकार के इस कदम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
टैक्सपेयर्स को सरकार से हैं ये उम्मीदें
80C के तहत छूट की बढ़े लिमिट : सभी नौकरीपेशा कर्मचारी ये सुझाव फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को बजट के लिए दे रहे हैं कि 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट सरकार बढ़ाए। सरकार ने काफी सालों से 80सी के लिए कोई खास घोषणा नहीं की है। सभी टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा टैक्स में 80सी के तहत 1.50 रुपये की छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश करते हैं। नौकरीपेशा इस लिमिट 1.50 लाख रुपये से 2 लाख रुपये करने की मांग कर रहे है।
बढ़ाई जाए टैक्सफ्री आय : अगर टैक्स एक्सपर्ट की माने तो नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए अभी 2.50 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। सरकार को इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहिए। कोविड के बाद सेविंग की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ी है।
अधिकतम टैक्स स्लैब किया जाए कम : इनकम टैक्स में अधिकतम टैक्स स्लैब पर टैक्स कम करके 25 फीसदी किया जाना चाहिए क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब सरचार्ज और सेस मिलाकर 42.74 फीसदी है। सरकार को अधिकतम टैक्स स्लैब भी कम करने की जरूरत है। सभी टैक्सपेयर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 1 फरवरी को आम टैक्सपेयर्स के लिए बड़े ऐलान करेंगी।