Union Budget 2023: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्हें यूनियन बजट 2023 में टैक्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। अगर सालाना 7 लाख रुपये इनकम वाला कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करता है तो उसे कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। न्यू टैक्स रीजीम में टैक्स रेट्स कम हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन, एचआरए एग्जेम्प्शन, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन और दूसरे तरह के टैक्स बेनेफिट नहीं मिलते हैं। ये सभी बेनेफिट इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये तक है तो न्यू टैक्स रीजीम में आप 25,000 रुपये के रिबेट के हकदार होंगे।