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बजट 2023: अगर आपकी इतनी सालाना इनकम है तो अपनाएं न्यू टैक्स रिजीम, जानें कितने का मिलेगा लाभ

बजट 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए नई टैक्स व्यवस्था के ढांचे में बदलाव के साथ करदाताओं के लिए न्यू टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाया है। बजट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा

Curated By: Akhileshअपडेटेड Feb 02, 2023 पर 12:38 AM
बजट 2023: अगर आपकी इतनी सालाना इनकम है तो अपनाएं न्यू टैक्स रिजीम, जानें कितने का मिलेगा लाभ
Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया है

Budget 2023-2024: वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगर किसी टैक्सपेयर (Taxpayer) का सालाना कटौती (Annually Deductions) और छूट दावा (Exemption Claims) 3.75 लाख करोड़ रुपये से कम है तो उसे न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) अपनाने से लाभ होगा। अधिकारी ने कहा कि उसे पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुकाबले कम इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग (Income Tax Department) करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने को लेकर सरल और कम कर दर वाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे आकलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश करते कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए नई टैक्स व्यवस्था के ढांचे में बदलाव के साथ करदाताओं के लिए न्यू टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाया है।

बजट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, न्यू टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

न्यू टैक्स रिजीम अपनाने की सलाह

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