Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को बजट के साथ फाइनेंस बिल भी संसद में पेश किया। फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री ने TDS नियमों को सरल बनाने का ऐलान किया। साथ ही कहा टीडीएस नहीं भरने को अब अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगने वाले तमाम तरह के फीस पर TDS यानी 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' की दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी पर काटे जाने वाले TDS में TCS यानी 'टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स'का क्रेडिट देने का प्रस्ताव रखा है।