Get App

Budget 2024: वित्त मंत्री ने TDS नियमों को बनाया आसान, कर्मचारी अब सैलरी में भी TCS क्रेडिट को कर सकेंगे एडजस्ट

Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को बजट में TDS नियमों को सरल बनाने का ऐलान किया। साथ ही कहा टीडीएस नहीं भरने को अब अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगने वाले तमाम तरह के फीस पर TDS यानी 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' की दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया है

Vikrant singhअपडेटेड Jul 23, 2024 पर 2:58 PM
Budget 2024: वित्त मंत्री ने TDS नियमों को बनाया आसान, कर्मचारी अब सैलरी में भी TCS क्रेडिट को कर सकेंगे एडजस्ट
Budget 2024-25: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS रेट को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है

Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को बजट के साथ फाइनेंस बिल भी संसद में पेश किया। फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री ने TDS नियमों को सरल बनाने का ऐलान किया। साथ ही कहा टीडीएस नहीं भरने को अब अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगने वाले तमाम तरह के फीस पर TDS यानी 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' की दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी पर काटे जाने वाले TDS में TCS यानी 'टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स'का क्रेडिट देने का प्रस्ताव रखा है।

इस कदम से खास तौर से उन लोगों को लाभ होने की उम्मीद है, जो लोग 7 लाख रुपये से अधिक खर्च वाली विदेशी यात्राओं के लिए ट्रैवल एजेंट्स की मदद लेते हैं या फिर विदेशों में निवेश करते हैं। 1 अक्टूबर 2023 से 7 लाख से अधिक खर्च वाली विदेश यात्राओं पर TCS की दरें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गईं थीं।

अब किसी कंपनी में काम करने वाला और सैलरी पाने वाला कर्मचारी इन टीसीएस क्रेडिट का इस्तेमाल अपने वेतन पर कटने वाले TDS के खिलाफ एडजस्ट करने में कर सकता है।

पहले कोई व्यक्ति TCS को केवल एडवांस टैक्स पेमेंट्स के खिलाफ ही एडजस्ट कर सकता था। लेकिन आमतौर पर यह सुविधा सिर्फ आंत्रप्रेन्योर्स और बिजेनस इनकम के केस में ही लागू होता था क्योंकि आम आदमी आम तौर एडवांस टैक्स नहीं भरता है। वहीं उसी स्थिति में एडवांस टैक्स देता है, जब उसने वित्त वर्ष के दौरान अपने किसी निवेश पर बड़ा लाभ बुक किया हो।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें