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Budget 2024 : डेट फंड्स के टैक्स नियमों में राहत चाहती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री

Budget 2024 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 1 फरवरी को पेश बजट म्यूचुअल फंड की डेट स्कीमों के कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। एएमसी कंपनियों का कहना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार को उसे वापस लेने का ऐलान करना चाहिए। इस बदलाव से म्यूचुअल फंड की डेट स्कीमों के निवेशकों को झटका लगा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 16, 2024 पर 10:52 AM
Budget 2024 : डेट फंड्स के टैक्स नियमों में राहत चाहती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री
Budget 2023 : दिसंबर 2023 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 50 लाख करोड़ के पार हो गया है। अब जीडीपी-एयूएम का रेशियो करीब 15 फीसदी हो गया है। एक दशक पहले यह 7-8 फीसदी था।

Budget 2024 : एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) का मानना है कि डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स के नियमों में जो बदलाव किया गया था, उसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने पिछले साल 1 फरवरी को पेश बजट (Union Budget) म्यूचुअल फंड की डेट स्कीमों के कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। एएमसी कंपनियों का कहना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार को उसे वापस लेने का ऐलान करना चाहिए। इस बदलाव से म्यूचुअल फंड की डेट स्कीमों के निवेशकों को झटका लगा था। म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों में इनवेस्टर्स की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2023 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 50 लाख करोड़ के पार हो गया है। अब जीडीपी-एयूएम का रेशियो करीब 15 फीसदी हो गया है। एक दशक पहले यह 7-8 फीसदी था।

बजट 2024 : पिछले साल टैक्स के नियमों में हुआ था बदलाव

24 मार्च, 2023 को फाइनेंस बिल में संशोधन हुआ था। इसके मुताबिक, म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम्स जो शेयरों में अपने एसेट्स का 35 फीसदी से कम इनवेस्ट करती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और इंडेक्सेशन का बेनेफिट्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि डेट म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में आप अपना निवेश चाहे जितने साल बनाए रखें, उसे बेचने पर होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर उस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। पहले नियम यह था कि अगर आप डेट म्यूचु्अल फंड की स्कीम अपना निवेश 3 साल से ज्यादा समय तक बनाए रखते हैं तो उस पर इंडेक्सेशन के बाद 20 फीसदी के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता था।

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