Central Board of Direct Taxes CBDT : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि इस साल अप्रैल से पहले किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस (Crypto transactions) टैक्स फ्री नहीं होंगे, जैसा कि कुछ लोग समझ रहे हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा (JB Mohapatra) ने कहा कि क्रिप्टो करंसी की टैक्सेबिलिटी इस वित्त वर्ष के लिए भी निश्चित है। एएनआई के मुताबिक, महापात्रा ने कहा, “क्रिप्टो इनवेस्टर्स को मालूम होना चाहिए कि अप्रैल, 2022 से पहले हुए ट्रांजैक्शंस टैक्स फ्री नहीं होंगे।”
