कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने बुधवार 19 अक्टूबर को ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी मेकमायट्रिप-गोआईबीबो (MMT-Go) और हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो (OYO) पर कुल 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने बुधवार 19 अक्टूबर को ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी मेकमायट्रिप-गोआईबीबो (MMT-Go) और हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो (OYO) पर कुल 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसमें से 223.48 करोड़ रुपये का जुर्माना मेकमायट्रिप-गोआईबीबो (MMT-Go) पर, जबकि 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना OYO पर लगाया गया है। हमारे सहयोगी टीवी चैनल CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह आरोप लगाया गया था कि MMT-Go ने अपने होटल पार्टनर्स के साथ समझौतों में प्राइस पैरिटी यानी मूल्य समानता का प्रावधान लागू किया।
इस तरह के समझौतों में, होटल पार्टनर्स को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की इजाजत नहीं है, जिस कीमत पर इसे MMT-Go के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा है।
यह भी आरोप लगाया गया था कि MMT-Go ने अपने प्लेटफॉर्म पर OYO को बाकी पार्टनर्स के मुकाबले तरजीह दी, जिसने अन्य प्लेयर्स के लिए बाजार पहुंच को सीमित कर दिया गया।
कॉम्पिटीशन कमीशन ने MMT-Go को होटलों के साथ अपने समझौतों को बदलने का निर्देश दिया है और इसके तहत प्राइस और रूम की उपलब्धता से जुड़े थोपी गई पैरिटी बंदिशों को हटाने को कहा है।
इसके अलावा, इसने MMT-GO को निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म तक होटलों को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पहुंच मुहैया कराए। प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग नियमों और शर्तों को भी बिना भेदभाव के तैयार करने और इसे बारे में होटलों को सूचित करने को कहा है।
CCI के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए OYO ने कहा, "हमें CCI के आदेश की एक कॉपी मिली है। हम इसकी विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं। अधिकांश OYO ग्राहक भारत में सीधे हमारे ऐप, वेबसाइट और अन्य चैनलों के माध्यम से बुकिंग करते हैं। हम आगे भी सभी OTAs के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के रूप में काम करना जारी रखेंगे।"
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।