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गौतम अदाणी को US SEC का समन, केंद्र सरकार ने गुजरात कोर्ट के पास भेजा मामला

केंद्र सरकार ने उद्योगपति गौतम अदाणी को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (US SEC) की ओर से भेजे गए एक समन को गुजरात की एक सेशन कोर्ट के पास भेज दिया है। द हिंदू ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से 25 फरवरी को सेशन कोर्ट को भेजे गए एक आंतरिक नोट का हवाला दिया गया है। यह कार्रवाई हेग संधि के तहत की गई है

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Mar 13, 2025 पर 5:05 PM
गौतम अदाणी को US SEC का समन, केंद्र सरकार ने गुजरात कोर्ट के पास भेजा मामला
अदाणी ग्रुप

केंद्र सरकार ने उद्योगपति गौतम अदाणी को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (US SEC) की ओर से जारी एक समन को गुजरात की एक अदालत के पास भेज दिया है। द हिंदू ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह समन एक कथित रिश्वत मामले से जुड़ा है, जिसमें अदाणी ग्रुप के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र के विधि और न्याय मंत्रालय ने फरवरी में इस समन को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट को भेजा था, ताकि इसे गौतम अदानी को उनके स्थानीय पते पर औपचारिक रूप से सौंपा जा सके।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम हेग संधि, 1965 के तहत उठाया गया है। इस संधि के तहत, इससे जुड़े देश एक-दूसरे के नागरिकों को कानूनी दस्तावेज सौंपने में सहायता के लिए सीधे अनुरोध कर सकते हैं। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से भेजे नोट में कहा गया है, "अगर मंजूरी मिल जाती है तो हम दस्तावेजों को प्रतिवादी को तामील कराने के लिए जिला एवं सेशन कोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात को भेज सकते हैं।"

किस मामले में आया समन?

अमेरिकी नियामक की वेबसाइट के अनुसार, US SEC ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को करोड़ों-अरबों रुपयों की रिश्वत दी, ताकि बाजार से ऊंची दरों पर पावर परचेज एग्रीमेंट को हासिल किया जा सके। यह मामला अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अमेरिकी सौलर एनर्जी कंपनी अजुरे पावर से जुड़ा है। US SEC ने Azure Power के एक एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सिरिल कैबनेस पर भी “बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की योजना से पैदा हुए आचरण” के लिए आरोप लगाया है।

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