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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 4 हफ्ते की राहत, SEBI की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर

Ex-Sebi Chief Madhabi Puri Buch Gets Relief: सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी। स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को उनके और पांच अन्य ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि फिर ये बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इस एफआईआर के आदेश पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दिया। जानिए क्या है पूरा मामला और 4 हफ्ते में क्या होने वाला है?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Mar 04, 2025 पर 3:07 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 4 हफ्ते की राहत, SEBI की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर
Ex-Sebi Chief Madhabi Puri Buch Gets Relief: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज मंगलवार 4 मार्च को बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह राहत चार हफ्ते के लिए मिली है।

Ex-Sebi Chief Madhabi Puri Buch Gets Relief: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज मंगलवार 4 मार्च को बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह राहत चार हफ्ते के लिए मिली है। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी है जिसमें माधबी पुरी बुच और पांच अन्य ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह एफआईआर स्टॉक मार्केट में फर्जीवाड़े और नियमों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज होनी थी लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस आदेश पर रोक लगा दिया कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मैकेनिकल था।

इस कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस शिवकुमार दीगे (Justice Shivkumar Dige) की सिंगल बेंच ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि विशेष अदालत ने मामले में बिना अधिक गहराई से देखे और आरोपियों की भूमिका की जांच किए बिना ही आदेश जारी कर दिया। ऐसे में अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई है। इस मामले में शिकायत करने वाले यानी सपन श्रीवास्तव को याचिकाओं के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

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