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GST Council Meet: हॉस्टल फीस पर अब नहीं देना होगा टैक्स, जीएसटी काउंसिल ने छात्रों को दिया तोहफा

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की शनिवार 22 जून को हुई बैठक में छात्रों के हित के लिए भी बड़ा फैसला किया गया। काउंसिल ने कहा कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि इसके साथ शर्त यह होगी कि फीस की ऊपरी सीमा 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jun 22, 2024 पर 9:44 PM
GST Council Meet: हॉस्टल फीस पर अब नहीं देना होगा टैक्स, जीएसटी काउंसिल ने छात्रों को दिया तोहफा
GST Council Meeting: यह छूट उन छात्रों को मिलेगी हॉस्टल में कम से कम लगातार 90 दिनों तक रहेंगे

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की शनिवार 22 जून को हुई बैठक में छात्रों के हित के लिए भी बड़ा फैसला किया गया। काउंसिल ने कहा कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि इसके साथ शर्त यह होगी कि फीस की ऊपरी सीमा 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को हॉस्टल में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा। बता दें कि परिसर के अंदर हॉस्टल की सुविधा पर पहले से ही जीएसटी फ्री था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जो छात्र शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रह रहे हैं, यानी शैक्षणिक संस्थानों में नहीं हैं, उन्हें भी अब यह छूट दी जा रही है। अगर वे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर हैं तो उन्हें पहले से ही छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि यह छूट छात्रों के साथ-साथ कामकाजी वर्ग के लोगों लिए है।

CGST के तहत 2% से भी कम टैक्सपेयर्स को नोटिस: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी यानी CGST के तहत कुल 58.62 लाख टैक्सपेयर्स में 2 प्रतिशत से भी कम को टैक्स नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा कंप्लायंस जरूरतों को कम करके GST करदाताओं के जीवन को आसान बनाना है। उन्होंने कहा, "मैं टैक्सपेयर्स को भरोसा देती हूं कि हमारा इरादा GST टैक्सपेयर्स के जीवन को आसान बनाना है। हम कम से कम अनुपालन की दिशा में काम कर रहे हैं।”

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