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GST: दही, लस्सी और अस्पताल सहिए ये चीजें होंगी 18 जुलाई से महंगी, देखिए पूरी लिस्ट

रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया था कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 13, 2022 पर 11:53 PM
GST: दही, लस्सी और अस्पताल सहिए ये चीजें होंगी 18 जुलाई से महंगी, देखिए पूरी लिस्ट
पहले से ही महंगाई का दबाव झेल रहे आम लोगों की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं क्योंकि अब सरकार दही और लस्सी पर भी GST लगाने वाली है

जून महीने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के संबंध में कई निर्णय लिए गए। इसके अलावा काउंसिल ने कई ऐसे आइटम्स को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति जताई, जो अभी तक टैक्स फ्री थे। इसे सामान्य परिवारों का मंथली बजट बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले ही महंगाई के दबाव का सामना कर रहे हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।

ये सामान होंगे महंगे

- टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 18 जुलाई से 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ये आइटम पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थे

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