सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल, जानें विधेयक में क्या है खास?

लोकसभा में इसके अलावा भी दो विधेयक पारित होने की संभावना है

अपडेटेड Dec 06, 2021 पर 10:33 AM
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नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल आज होगा पेश

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) अध्यादेश 2021 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021) की जगह लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पेश कर सकती हैं। लोकसभा में इसके अलावा भी दो विधेयक पारित होने की संभावना है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021 और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सैलरी और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021, जो पिछले सप्ताह निचले सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में संशोधन करने के लिए विधेयक को आगे बढ़ाएंगी।

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लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा पिछले सप्ताह पेश किए गए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित होने की संभावना है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पिछले सप्ताह पेश किया गया एक और महत्वपूर्ण विधेयक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 भी लोकसभा में पारित होने की संभावना है।

लोकसभा महासचिव पिछले सप्ताह उच्च सदन द्वारा पारित बांध सुरक्षा विधेयक, 2021 के संबंध में राज्यसभा से एक संदेश की रिपोर्ट करेंगे। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर वित्त पर स्थायी समिति की 26वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी सीतारमण एक बयान देंगी।

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केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, सुभाष सरकार अनुदान मांगों (2021-22) पर शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर स्थायी समिति की 329वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक बयान देंगे। विदेश मामलों और उद्योग पर स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी निचले सदन के समक्ष रखी जाएगी।

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