भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय निर्देशों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने 18 अप्रैल 2022 को जारी पेनाल्टी ऑर्डर में कहा, "RBI ने 'कस्टमर सुरक्षा - गैरअधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कस्टमर्स की सीमित जिम्मेदारी' को लेकर कुछ निश्चित दिशानिर्देश जारी किए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है।"
