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Central Bank of India पर RBI ने क्यों लगाया 36 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बताया कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 22, 2022 पर 7:33 PM
Central Bank of India पर RBI ने क्यों लगाया 36 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर शुक्रवार को 1.26% गिरकर 19.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय निर्देशों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने 18 अप्रैल 2022 को जारी पेनाल्टी ऑर्डर में कहा, "RBI ने 'कस्टमर सुरक्षा - गैरअधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कस्टमर्स की सीमित जिम्मेदारी' को लेकर कुछ निश्चित दिशानिर्देश जारी किए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है।"

RBI ने बयान में आगे कहा, "यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में लापरवाही बरतने को लेकर है और इसका बैंक का उसके ग्राहकों के साथ होने वाले लेनदेन और समझौतों के साथ कोई लेना-देना नहीं है।"

RBI ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर एक स्टैचुटरी ऑडिट कराई गई थी। इस दौरान रिस्क एसेसमेंट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और इससे जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंटों से पता चला है कि बैंक ने ऊपर बताए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और कई मामलों में गैरअनाधिकृत ट्रांजैक्शन के चलते कस्टमर के खाते से पैसों को 10 दिनों के अंदर उनके खाते में नहीं लौटाया गया था।

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