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SEBI in Action: विदेशी निवेश पर सेबी का चाबुक! इस कारण 19 के रजिस्ट्रेशन रद्द

SEBI in Action: सेबी ने 19 फॉरेन वेंचर कैपिटल इंवेस्टर्स (FVCIs) के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। इनमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 18 फरवरी को इससे जुड़ा आदेश पारित किया है। जानिए कि सेबी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और जांच में क्या-क्या सामने आया है?

अपडेटेड Feb 18, 2025 पर 5:50 PM
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SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी ने 19 फॉरेन वेंचर कैपिटल इंवेस्टर्स (FVCIs) के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये वहां से नहीं चल रहे थे, जहां का एड्रेस रजिस्टर कराया हुआ है।

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी ने 19 फॉरेन वेंचर कैपिटल इंवेस्टर्स (FVCIs) के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये वहां से नहीं चल रहे थे, जहां का एड्रेस रजिस्टर कराया हुआ है। वर्ष 2013 से वर्ष 2023 के बीच उन्होंने अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर काम बंद कर दिया था। इनके रजिस्टर्ड एड्रेस मॉरीशस, सिंगापुर और साइप्रस थे। सेबी ने जिन पर कार्रवाई की है, उनमें से 6 ने तो कभी तिमाही रिपोर्ट फाइल ही नहीं की है और चार ने वित्त वर्ष 2013 के बाद से कभी तिमाही रिपोर्ट नहीं दाखिल की।

बड़े-बड़े नामों पर हुई SEBI की कार्रवाई

सेबी ने रजिस्टर्ड एड्रेस से ऑपरेट नहीं होने के चलते 19 फॉरेन वेंचर कैपिटल इंवेस्टर्स (FVCIs) के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। इनमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। इनमें एक्सिस कैपिटल मॉरीशस, एक्सिस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स, ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर्स (सिंगापुर) VI एफवीसीआई और ब्लैकस्टोन फैमिली इंवेस्टमेंट पार्टनरशिप VI-ईएससी एफवीसीआई शामिल हैं।


जांच में क्या आया सामने?

बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 18 फरवरी को इससे जुड़ा आदेश पारित किया है। इसमें सेबी के चीफ जनरल मैनेजर जी रमर ने कहा कि जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, उसमें सामने आया है कि जिन्हें नोटिस भेजा गया था, उसमें से कोई भी एफवीसीआई एक्टिविटीज नहीं कर रहा था और सेबी के पास रजिस्टर होने के बाद कभी-कभार ही जरूरी रिपोर्ट्स दाखिल किए थे। सेबी की जांच में सामने आया कि रजिस्टर्ड फॉरेन वेंचर कैपिटल इंवेस्टर्स के तौर पर आगे काम करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। सेबी के मुताबिक एफवीसीआई ने जब अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर काम बंद किया तो उन्होंने इसकी जानकारी सेबी को नहीं दी। जिन 14 एंटिटीज के बंद होने की तारीख उपलब्ध है, उसमें से 11 ने रजिस्टर्ड एड्रेस से पांच साल से भी अधिक समय से काम बंद कर दिया था तो तीन अभी 10 महीने से लेकर तीन साल पहले काम बंद किया था।

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