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Byju's News: NCLT का निर्देश, यह फैसला आने तक शेयरहोल्डिंग में न हो बदलाव

Byju's News: बायजूज ने राइट इश्यू लाया था लेकिन अब एनसीएलटी ने इसे तगड़ा झटका दे दिया। बायजूज को शेयरहोल्डिंग पैटर्न में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। जानिए क्या है इस आदेश का मतलब और एनसीएलटी के आदेश का बायजूज पर क्या असर पड़ेगा? जानिए यह पूरा मामला क्या है और कैसे शुरू हुआ?

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jun 13, 2024 पर 5:06 PM
Byju's News: NCLT का निर्देश, यह फैसला आने तक शेयरहोल्डिंग में न हो बदलाव
Byju's News: बायजूज को ट्रिब्यूनल ने एस्क्रो बैंक खातों से जुड़ी पूरी डिटेल्स देने को कहा है। यह डिटेल्स 29 जनवरी से यानी जब राइट इश्यू खुला था, उस समय से लेकर अब तक का देना है। यह डिटेल्स 12 जून से 10 दिन के भीतर देना है।

Byju's News: वित्तीय और कानूनी दिक्कतों से जूझ रही बायजूज के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हो सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बायजूज से कहा कि मौजूदा शेयरहोल्डर्स और उनकी होल्डिंग पर यथास्थिति बनाए रखे। एनसीएलटी ने आज गुरुवार 13 जून को कहा कि यह यथास्थिति तब तक बनाए रखना है, जब तक कि मुख्य याचिका की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। इसके अलावा बायजूज को ट्रिब्यूनल ने एस्क्रो बैंक खातों से जुड़ी पूरी डिटेल्स देने को कहा है। यह डिटेल्स 29 जनवरी से यानी जब राइट इश्यू खुला था, उस समय से लेकर अब तक का देना है। यह डिटेल्स 12 जून से 10 दिन के भीतर देना है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने 4 जुलाई को होगी।

Byju's पर क्या पड़ा NCLT के निर्देश का असर?

इस आदेश ने बायजू को दूसरे राइट्स इश्यू के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया, जो निवेशकों के अनुसार 13 मई को शुरू हुआ था और 13 जून को समाप्त होना था। बायजूज को दूसरे राइट्स इश्यू से अब तक एकत्र किए गए किसी भी फंड का उपयोग करने से रोक दिया गया है। इसे एक अलग खाते में जमा किया जाना है और इसका इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि मुख्य याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है।

कौन-कौन सी डिटेल्स देनी है बायजूज को

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