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केंद्र सरकार ने की GST अपील न्यायाधिकरण के 31 राज्य पीठों की स्थापना

केंद्र सरकार ने छह साल के इंतजार के बाद गुरुवार को 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 राज्य पीठों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इस साल मार्च में संसद ने GST के तहत विवादों को निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए Finance Bill में बदलाव को मंजूरी दे दी थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 15, 2023 पर 10:07 AM
केंद्र सरकार ने की GST अपील न्यायाधिकरण के 31 राज्य पीठों की स्थापना
टैक्सपेयर बेस बढ़ाने और कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स के साथ डेटा ट्राएंगुलेशन में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पहले जीएसटी के मामले के निपटारे के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता था

छह साल के इंतजार के बाद, केंद्र सरकार ने गुरुवार को 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों (union territories) के लिए घोषित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) के 31 राज्य पीठों (31 state bench) की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी। गौरतलब है कि मार्च में, संसद ने जीएसटी (GST) के तहत विवादों के समाधान के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए वित्त विधेयक (Finance Bill) में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में, कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट करदाताओं को अपनी अपील के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों (High Courts) में जाना पड़ता है।

इससे करदाताओं को अपनी अपील पर समाधान पाने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। इसकी वजह ये है कि उच्च न्यायालय पहले से ही उनके पास सालों से लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ (specialised bench) भी नहीं है।

केंद्र सरकार का यह कदम टैक्सपेयर बेस को बढ़ाने और कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स के साथ डेटा ट्राएंगुलेशन में सुधार करने के प्रयासों का हिस्सा है। वर्तमान में, केवल 40% कॉर्पोरेट आयकरदाता वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax (GST) के तहत पंजीकृत हैं।

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