सरकारी ऑफिस में देर से आने वाले कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक ऑफिस में आ जाना होगा। उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी अटेंडेंस सुबह 9:15 बजे तक दर्ज करानी होगी। अगर किसी की अटेंडेंस 9:15 के बाद लगी तो उनकी आधे दिन की कैजुअल लीव काट ली जाएगी।
