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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं

Supreme Court से केंद्र कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 25, 2022 पर 7:06 PM
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं
केंद्र सरकार द्वारा दाखिल इस हलफनामे से छात्रों को बड़ा झटका लगा है

केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत तीन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में सभी पेपरों के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। अब वे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक अतिरिक्त मौके का अनुरोध कर कर रहे हैं।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ए एस ओका की पीठ से कहा कि हमने एक हलफनामा दायर किया है। अतिरिक्त मौका संभव नहीं हैं। हमने इस पर विचार किया है।

यूपीएससी ने हाल में शीर्ष अदालत से कहा था कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित डेट पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है तो बीमारी या दुर्घटना के कारण परीक्षा देने में असमर्थ होना समेत किसी भी कारण से फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

28 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट

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