गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएम मोदी के डिग्री मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट्स को वर्ष 2016 से सार्वजनिक कर दिया है, इसके बावजूद केजरीवाल लगातार इसे दिखाने की मांग कर रहे हैं। इस वजह से हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर यह जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीआईसी ने PMO के जन सूचना अधिकारी (PIO), गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की बीए और एमए की डिग्री दिखाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनाया है।
