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स्पाइसजेट के प्रमोटर Ajay Singh की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, जानिए पूरा मामला

दिल्ली की एक अदालत ने स्पाइसजेट (SpiceJet) के प्रमोटर अजय सिंह (Ajay Singh) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 30, 2022 पर 7:12 PM
स्पाइसजेट के प्रमोटर Ajay Singh की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, जानिए पूरा मामला
स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह

दिल्ली की एक अदालत ने स्पाइसजेट (SpiceJet) के प्रमोटर अजय सिंह (Ajay Singh) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अजय सिंह ने फ्रॉड से जुड़े एक मामले में यह याचिका दायर की थी। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी।

पाहवा ने मनीकंट्रोल को बताया कि अदालत से इस आशय का एक लिखित आदेश आना अभी बाकी है और 31 मार्च को इसके आने की उम्मीद है। इस मामले में स्पाइसजेट ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया है।

जांच के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं होने पर जनवरी में अजय सिंह के खिलाफ दो गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। इसी के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने अजय सिंह को जांच में सहयोग करने और भाग लेने का निर्देश देते हुए उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचाया था।

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