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दिल्ली में इस बार भी जारी रहेगा पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर बैन, AAP सरकार ने इस तारीख तक लगाया प्रतिबंध

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 07, 2022 पर 11:51 AM
दिल्ली में इस बार भी जारी रहेगा पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर बैन, AAP सरकार ने इस तारीख तक लगाया प्रतिबंध
इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते इस बार भी दिवाली पर पटाखों पर बैन रहेगा। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। इस साल दिल्ली सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। यह 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा।

गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।"

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पर्यावरण मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।"

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