सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर क्या है। इस याचिका में वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, फिलहाल, EVM से कोई डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। चुनाव आयोग को चुनाव के बाद EVM मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर के बर्निंग प्रोसेस के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी।