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Swiggy, Uber जैसी कंपनियों के लिए नया नियम, वर्कर्स वेल्फेयर फंड में करना होगा टर्नओवर का 1-2 % तक कंट्रिब्यूशन

एग्रीगेटर्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1-2 फीसदी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेल्फेयर फंड में करना होगा। नए लेबर कोड में 'गिग वर्कर्स', 'प्लेटफॉर्म वर्कर' और 'एग्रीगेटर' की परिभाषा भी तय कर दी गई है। नए नियम में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधार से लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) इश्यू किए जाएंगे

Your Money Deskअपडेटेड Nov 21, 2025 पर 8:31 PM
Swiggy, Uber जैसी कंपनियों के लिए नया नियम, वर्कर्स वेल्फेयर फंड में करना होगा टर्नओवर का 1-2 % तक कंट्रिब्यूशन
कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने पहले से ऐसे वेल्फेयर फ्रेमवर्क बनाए हैं।

नए लेबर कोड लागू होने से स्विगी, उबर जैसी कंपनियों के वर्कर्स की स्थिति बेहतर होने के आसार हैं। एग्रीगेटर्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1-2 फीसदी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेल्फेयर फंड में करना होगा। यह प्रावधान नए लेबर कोड्स में है। सरकार ने चार नए लेबर कोड्स 21 नवंबर को लागू कर दिए।

गिग वर्कर्स की नई परिभाषा

नए लेबर कोड में 'गिग वर्कर्स', 'प्लेटफॉर्म वर्कर' और 'एग्रीगेटर' की परिभाषा भी तय कर दी गई है। नए नियम में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधार से लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) इश्यू किए जाएंगे। इस नबंर के जरिए वर्कर्स वेल्फेयर स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। वर्कर्स अगर एक राज्य को छोड़ दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं तो उन्हें यूएएन के जरिए नए राज्य में भी वेल्फेयर स्कीम के फायदे मिलेंगे।

गिग वर्कर्स को मिलेंगी कई सुविधाएं

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