NEET-UG 2024 Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने नीट-यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को अपने फैसले में कहा कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग जायज नहीं है। अदालत ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या इसमें व्यवस्थागत खामी है।
