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NEET-PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में दखल देने से किया इनकार, कहा- 'छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 1 सितंबर से शुरू होने वाली NEET-PG काउंसलिंग 2022 में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 29, 2022 पर 1:19 PM
NEET-PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में दखल देने से किया इनकार, कहा- 'छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते'
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता है

NEET-PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही इसे रोकेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता है। बता दें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट पीजी (NEET-PG) के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 1 सितंबर से शुरू होने वाली NEET-PG काउंसलिंग 2022 में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जस्टिस ने कहा, "हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। NEET PG काउंसलिंग को चलने दें। इसे अब और न रोकें। हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते।"

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नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET-PG 2022) के लिए रजिस्ट्रेशन का पहला राउंड 1 सितंबर को होगा। उम्मीदवार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर राउंड 1 काउंसलिंग के लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भुगतान की सुविधा 4 सितंबर तक उपलब्ध होगी।

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