Emergency Row: फिल्मों की रिलीज पर आपत्ति जताने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने पर जोर देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर) को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' पर बुधवार 25 सितंबर तक फैसला लेने को कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रचनात्मक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि सेंसर बोर्ड कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका के कारण किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता।
