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Kajol: क्या है कर्नाटक सरकार का 'राइट टू डाई' फैसला, जिसके सपोर्ट में उतरी काजोल, एक्ट्रेस ने कही बड़ी बात

Kajol: अभिनेत्री काजोल ने हाल ही में कर्नाटक सरकार के 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' कानून की सराहना की। कर्नाटक सरकार ने 1 फरवरी को यह कानून लागू किया, जो गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपनी मृत्यु पर सम्मान के साथ निर्णय लेने का अधिकार देता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 02, 2025 पर 7:02 PM
Kajol: क्या है कर्नाटक सरकार का 'राइट टू डाई' फैसला, जिसके सपोर्ट में उतरी काजोल, एक्ट्रेस ने कही बड़ी बात
काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की तारीफ की है

Kajol: अभिनेत्री काजोल अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती रहती हैं। हाल ही में काजोल ने कर्नाटक सरकार की एक ऐतिहासिक पहल की सराहना की। कर्नाटक सरकार ने 1 फरवरी को ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ (राइट टू डाई विद डिग्निटी) कानून को लागू किया। इस फैसले पर काजोल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की तारीफ की है। जिसमें गंभीर रूप से बीमार लोगों को 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' दिया गया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

काजोल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक न्यूज कटिंग शेयर की और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने लिखा, "कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस अधिकार के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई। यह कानून एक मानवीय और कानूनी रूप से स्वीकृत समाधान प्रदान करता है।" बता दें कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने गंभीर रूप से बीमार या लाइलाज रोगियों को 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' देने वाला कानून लागू किया है। इस कानून के तहत मरीज यह तय कर सकते हैं कि वे अपने इलाज को जारी रखना चाहते हैं या नहीं।

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