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Remo D'Souza: मुश्किल में फंसे रेमो डिसूजा, मशहूर कोरियोग्राफर और उनकी पत्नी लिजेल पर ₹12 करोड़ हड़पने का FIR दर्ज

Remo D'Souza: प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक डांस ट्रूप से 11.96 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने शनिवार (19 अक्टूबर) को पुलिस के हवाले से बताया कि ठाणे जिले में पांच अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है

Akhileshअपडेटेड Oct 19, 2024 पर 6:01 PM
Remo D'Souza: मुश्किल में फंसे रेमो डिसूजा, मशहूर कोरियोग्राफर और उनकी पत्नी लिजेल पर ₹12 करोड़ हड़पने का FIR दर्ज
Remo D'Souza: रेमो डिसूजा भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत FIR दर्ज किया गया है

Remo D'Souza: मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा पर 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी और पांच अन्य के खिलाफ एक डांस मंडली से 11.96 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 26 वर्षीय एक डांसर की शिकायत के आधार पर 16 अक्टूबर को मीरा रोड पुलिस थाने में रेमो, उनकी पत्नी लिजेल और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 465 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता और उसके साथियों के साथ 2018 से जुलाई 2024 के बीच कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई। FIR के मुताबिक, इस डांस मंडली ने एक टेलीविजन शो में परफॉर्मेंस दी थी और जीत हासिल की थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर दिखाया कि यह डांस ग्रुप उनका है और 11.96 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि हड़प ली। अधिकारी ने बताया कि मामले के अन्य आरोपी ओमप्रकाश शंकर चौहान, रोहित जाधव, फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी, विनोद राउत, एक पुलिसकर्मी और रमेश गुप्ता हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

इससे पहले भी रेमो पर फर्जीवाड़े का आरोप लग चुके हैं। रेमो के खिलाफ पहले भी FIR दर्ज हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए उनसे पांच करोड़ रुपये लिए थे और 10 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया। हालांकि, इस मामले में कोरियोग्राफर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी।

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