भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के साथ-साथ लद्दाख (Ladakh) में भी अब गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी यह आदेश केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर भी लागू होगा। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद इस प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है। अब केंद्र सरकार की सहमति के बिना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात किसी भी जवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि किसी भी जवान को कोई नई शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात सभी बलों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की एक धारा का विस्तार किया गया है।
