Jharkhand 75% Reservation Row: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये प्रति महीने तक की सैलरी वाले प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने 'झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021' के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक लघु उद्योग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की।
