
तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पहले यह 28 फरवरी तक था। राज्य सरकार ने अपने नए आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के साथ साथ नियमों का पालन नहीं करने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सरकार ने Disaster Management Act 2005 के तहत 31 मार्च 2021 तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। इस आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कड़ाई से नियमों को लागू करे और जरूरत पड़ने पर धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग करे।
आदेश में कहा गयाा है कि Standard Operating Procedures (SOPs) का सख्ती से पालन होना चाहिए। ट्रेनों, हवाई सफर, मेट्रो, योगा सेंटर, शिक्षण संस्थान, होटल, पार्क, मल्टीप्लेक्स में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। जिला प्रशासन को SOPs का पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें लोगों से मास्क लगाने, हाथ साफ करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जाएगी और इन नियमों को सख्ती से लागू भी करवाया जाएगा।
मार्च के आखिरी तक लॉकडाउन लागू होने के चलते इन गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। तमिलनाडु में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक रहेगी। केंद्र ने जिन चीजों के लिए ऐसी फ्लाइट की छूट दी है, बस वही मिलेगी। केंद्र द्वारा कुछ शर्तों में जो छूट दी गई है उनको यहां लागू किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स पर खास नजर रखने को कहा गया है।
बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। इस दौरान कोरोना गाइडलााइंस का पालन सख्ती के साथ किया जाएगा।
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