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'केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई ED' दिल्ली CM की जमानत के आदेश में क्या बोले जज

ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और दलील दी कि ED को जमानत का विरोध करने का मौका नहीं दिया गया था और निचली अदालत ने पूरी डिटेल के साथ जमानत का फैसला अभी तक जारी नहीं किया है। हाई कोर्ट ने दिन में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ED की अपील पर सुनवाई होने तक तिहाड़ जेल से सीएम की रिहाई पर रोक लगा दी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 21, 2024 पर 4:41 PM
'केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई ED' दिल्ली CM की जमानत के आदेश में क्या बोले जज
आदेश में जज ने बताया दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को क्यों दी जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को निचली अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अपने 25 पेज के आदेश में, दिल्ली के स्पेशल जज नियाय बिंदू ने ये कहा कि ऐसे सबूतों की कमी है, जो ये बताते हों कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल का सीधा संबंध है। साथ आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों को पूर्वाग्रह बताया है।

ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और दलील दी कि ED को जमानत का विरोध करने का मौका नहीं दिया गया था और निचली अदालत ने पूरी डिटेल के साथ जमानत का फैसला अभी तक जारी नहीं किया है।

हाई कोर्ट ने दिन में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ED की अपील पर सुनवाई होने तक तिहाड़ जेल से सीएम की रिहाई पर रोक लगा दी।

Hindustan Times के मुताबिक, जस्टिस नियाय बिंदू का विस्तृत फैसला इसके तुरंत बाद अपलोड किया गया, जिसमें जज ने बताया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों दी।

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