दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को निचली अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अपने 25 पेज के आदेश में, दिल्ली के स्पेशल जज नियाय बिंदू ने ये कहा कि ऐसे सबूतों की कमी है, जो ये बताते हों कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल का सीधा संबंध है। साथ आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों को पूर्वाग्रह बताया है।