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Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को फिर झटका, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है

Akhileshअपडेटेड Jun 19, 2024 पर 4:34 PM
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को फिर झटका, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी
AAP प्रमुख की न्यायिक हिरासत 5 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जून तक बढ़ा दी थी

Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बढ़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (19 जून) को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।

राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद विशेष जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है।

इससे पहले AAP प्रमुख की न्यायिक हिरासत 5 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जून तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और फिर 1 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार करने के लिए उन्हें तीन सप्ताह की अस्थायी जमानत दी गई थी। हालांकि मतदान समाप्त होने के बाद, वह अगले दिन फिर तिहाड़ जेल लौट गए।

अभी तिहाड़ में बंद हैं सीएम

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