पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बयान देने के बाद BJP ने प्रवक्ता नूपुर शर्मा और मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को किया निलंबित

एक TV डिबेट के दौरान पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) पर नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की कथित टिप्पणियों के बाद यह कार्रवाई की गई। उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भी हुई

अपडेटेड Jun 05, 2022 पर 4:41 PM
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BJP ने प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को किया निलंबित

न्यूज एजेंसी ANI ने रविवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कुछ विवादित बयानों के कारण पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) और नवीन जिंदल (Naveen Kumar Jindal) को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। एक टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा ने पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद प्रवक्ता के साथ-साथ पार्टी की भी चौतरफा आलोचना हो रही थी। कई मुस्लिम संगठनों ने शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी।

इससे पहले BJP ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी ने दिल्ली BJP मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को भी सस्पेंड कर दिया है।

बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा कि पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान या अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा, "भाजपा ऐसे लोगों या विचार को बढ़ावा नहीं देती है।"


हालांकि, BJP के बयान में किसी घटना या टिप्पणी का कोई सीधा जिक्र नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नूपुर शर्मा के बयान के बाद ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भी भड़की।

कानपुर में कैसे भड़की हिंसा?

शुक्रवार की नमाज के बाद शहर के परेड, नई सड़क और यतीमखाना इलाकों में हिंसा भड़क गई। ये तब हुआ कुछ लोगों ने नूपुर शर्मा की टिप्पणी का विरोध करते हुए बाजार की दुकानों के शटर बंद करने की कोशिश की।

पुलिस ने शनिवार को कहा कि झड़पों के दौरान 20 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 40 लोग घायल हो गए। जिन लोगों ने कथित तौर पर व्यापारियों को दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया, वे पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया।

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धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में नुपुर शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने धारा IPC की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 153B (आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे), 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) के तहक शर्मा खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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