Chandrababu Naidu Arrested: विजयवाड़ा की एक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कोर्ट ने रविवार को कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रविवार 10 सितंबर को हुई लंबी बहस और दिन भर के तनाव के बाद ACB कोर्ट ने फैसला सुनाया। चंद्रबाबू नायडू को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने की संभावना है। अदालत का यह आदेश टीडीपी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके नेता अनुकूल फैसले की उम्मीद कर रहे थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद नायडू के वकीलों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जहां सोमवार 11 सितंबर को सुनवाई होने की उम्मीद है। शनिवार को तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख को सोते समय गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टुकड़ी सुबह करीब 3 बजे उनके घर पहुंची थी। हालांकि, वे उस वक्त उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हो गए।
TDP नेता के सुरक्षा दस्ते ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे नियमों के अनुसार सुबह 5.30 बजे तक पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दे सकते। अंततः नायडू को सुबह 6 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। TDP प्रमुख ने खुद जज के समक्ष अपनी दलीलें रखी थीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और राज्य में सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया।
नायडू ने लगाया 'मौलिक अधिकारों के उल्लंघन' का आरोप
नायडू ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का कोई शासन नहीं है, क्योंकि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत को यह भी बताया कि कौशल विकास परियोजनाओं के लिए धन 2015-16 के राज्य बजट में प्रदान किया गया था। साथ ही तर्क दिया कि विधानसभा द्वारा पारित बजट को आपराधिक कृत्य नहीं कहा जा सकता। नायडू की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि CID ने विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करने से पहले राज्यपाल से अनुमति नहीं ली।
आरोप है कि इस कथित कौशल विकास निगम घोटाले से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बताया कि अपराध जांच विभाग (CID) की टीम ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सुबह करीब 6 बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित आर के मैरिज हॉल के बाहर से गिरफ्तार किया, जहां उनकी बस खड़ी थी।
नायडू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। नोटिस के अनुसार, आंध्र प्रदेश CID ने पूर्व CM नायडू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराएं भी लगाई हैं। अधिकारियों ने बताया कि नायडू को नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 (1) (2) के तहत दिया गया है।