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Electoral Bond Scheme: चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार! विपक्ष ने SC के फैसले का किया स्वागत, जानें राहुल गांधी ने क्या कहा

Electoral Bonds Scheme Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत यह स्कीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 15, 2024 पर 2:20 PM
Electoral Bond Scheme: चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार! विपक्ष ने SC के फैसले का किया स्वागत, जानें राहुल गांधी ने क्या कहा
Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड स्कीम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया

Electoral Bonds Scheme Verdict: कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए गुरुवार को कहा कि यह निर्णय नोट के मुकाबले वोट की ताकत को और मजबूत करेगा। पार्टी ने साथ ही यह आरोप भी लगाया कि इस फैसले से इस बात पर मुहर लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनावी बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को सूचना का अधिकार कानून (RTI) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर पोस्ट किया, "चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत के दिन कांग्रेस पार्टी ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया।" उन्होंने कहा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने मोदी सरकार की इस 'काला धन रूपांतरण' योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया है। हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्रालय ने भाजपा का खजाना भरने के लिए हर संस्थान - आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया था।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस योजना के तहत 95 प्रतिशत चंदा बीजेपी को मिला।" उनका कहना था, "हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था।

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