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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की BJP में शामिल हुए गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका

कांग्रेस से पिछड़ने के बाद भी बीजेपी गोवा में सरकार बनाने में सफल रही थी, गोवा में कांग्रेस के 12 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिए थे

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 24, 2022 पर 12:57 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की BJP में शामिल हुए गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका
यह याचिकाएं गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलीकर ने दायर की थीं

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार को 2019 में कांग्रेस और एमजीपी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में कथित रूप से दलबदल के लिए शामिल हुए गोवा विधानसभा के 12 विधायकों को (12 Goa MLAs) अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कांग्रेस और एमजीपी (महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी) की तरफ से एक याचिका दायर कर गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, जो 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस मनीष पितले और जस्टिस आरएन लड्ढा की बेंच ने गोवा विधानसभा के स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा। स्पीकर ने आदेश में चुनौती दी थी कि विधायकों ने अयोग्यता को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4(2) के तहत काल्पनिक कल्पना उनके पक्ष में संचालित थी।

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