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गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को 3 महीने जेल की सजा, कोर्ट ने 1000 का जुर्माना भी लगाया, जानें- क्या है मामला

NCP नेता रेशमा पटेल को भी 3 महीने जेल की सजा मिली है, जिग्‍नेश अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 05, 2022 पर 5:26 PM
गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को 3 महीने जेल की सजा, कोर्ट ने 1000 का जुर्माना भी लगाया, जानें- क्या है मामला
अदालत ने सभी दोषियों पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है

गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) को मेसहाणा की एक मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने बगैर अनुमति के आजादी रैली निकालने के 5 साल पुराने में दोषी ठहराते हुए 3 महीने कैद की सजा सुनाई है। जिग्नेश सहित कुल 10 लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इस मामले में जिग्‍नेश सहित 12 लोगों को बिना इजाजत आजादी कूच रैली करने के आरोप में दोषी पाया है। इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी फरार है। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

NCP नेता को भी जेल

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे ए परमार ने जिग्नेश मेवाणी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की पदाधिकारी रेशमा पटेल और मेवाणी के राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के कुछ सदस्यों सहित 10 लोगों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा बनने का दोषी पाया।

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