गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाई कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में छुट्टियों के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक अंतिम फैसला सुनाएंगे।
