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Lakhimpur Kheri Case: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रद्द हो सकती है जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रमुख गवाहों में से एक पर हुए हमले की दलील पर गौर किया और यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 16, 2022 पर 2:47 PM
Lakhimpur Kheri Case: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रद्द हो सकती है जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
लखीमपुर खीरी हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। बता दें कि इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मामले में प्रमुख गवाहों में से एक पर हुए हमले की दलील पर गौर किया और उत्तर प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था।

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