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मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का किया रुख, SC ने खारिज की थी याचिका

गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट और डिप्टी-सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद अब वे निचली अदालत में चले गए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यहां आने से पहले उनके पास हाई कोर्ट जाने का कानूनी उपाय था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 03, 2023 पर 5:09 PM
मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का किया रुख, SC ने खारिज की थी याचिका
मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का किया रुख

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रेगुलर जमानत की अपील की है। राजधानी की शराब आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) में कथित अनियमितताओं को लेकर इस हफ्ते पूर्व-मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट और डिप्टी-सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद अब वे निचली अदालत में चले गए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यहां आने से पहले उनके पास हाई कोर्ट जाने का कानूनी उपाय था।

अदालत नाराजगी जताते हुए कहा, "हम इस तरह के मामले में पहली बार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। आप अपने सभी प्वाइंट हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं।" कोर्ट ने कहा, "... आपके पास पूरे वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। आप गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए सीधे इस अदालत में आए हैं। हम इसे यहां कैसे मानेंगे?"

सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के आबकारी और शिक्षा विभागों कार्यभार था। उन्होंने ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका खारिज करने के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नौ महीने से शहर की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया था।

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अपने इस्तीफे के समय मनीष सिसोदिया के पास राष्ट्रीय राजधानी में 33 में से 18 विभाग थे।

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