सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल जेल की सजा सुनाई है। सिद्धू को एक साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह रोड रेज का मामला वर्ष 1988 का है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल जेल की सजा सुनाई है। सिद्धू को एक साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह रोड रेज का मामला वर्ष 1988 का है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के बाद अपना फैसला बदल दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पहले मई 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
पंजाब पुलिस करेगी गिरफ्तार
IPC की धारा 323 के तहत उन पर 33 साल पहले केस दर्ज हुआ था। इसमें अधिकतम एक साल की सजा ही हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा सिद्धू सरेंडर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। सिद्धू को सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेजा जा सकता है।
बुजुर्ग की हुई थी मौत
सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई थी। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह (Gurnam Singh) नामक बुजुर्ग से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। बाद में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए 1999 में बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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